Chandigarh Administration की बड़ी कार्रवाई: Elante Mall में अवैध Construction तोड़ा गया, Parking की जगह बनाई थी Greenery

चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 में स्थित नेक्सस एलांते मॉल पर रविवार सुबह प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने अवैध निर्माण और बिल्डिंग रूल्स के उल्लंघन के चलते मॉल के कुछ हिस्सों को तोड़ दिया। यह कार्रवाई मॉल को जारी किए गए शो-कॉज नोटिस (Show Cause Notice) के 24 घंटे के अंदर की गई।

नोटिस जारी हुआ था शनिवार को

शनिवार को एसडीएम ईस्ट-कम-असिस्टेंट एस्टेट ऑफिसर खुशप्रीत कौर ने मैसर्स सीएसजे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (CSJ Infrastructure Pvt. Ltd.), जो एलांते मॉल का प्रबंधन करती है, को नोटिस जारी किया था। इसमें मॉल में पाए गए बिल्डिंग वॉयलेशन (Building Violations) को लेकर जवाब मांगा गया था।

क्या-क्या गड़बड़ियां मिलीं

प्रशासन की जांच रिपोर्ट में मॉल में करीब 10 बड़ी अनियमितताएं मिलीं।
इनमें सबसे बड़ी गड़बड़ी पार्किंग एरिया में सामने आई —

  • लगभग 22,000 स्क्वायर फीट एरिया जो वाहनों की पार्किंग के लिए रिज़र्व था,
  • उसे मॉल प्रबंधन ने लैंडस्केपिंग और ग्रीनरी (Greenery) में बदल दिया।

इसके अलावा कुल 35,040 स्क्वायर फीट क्षेत्र में बिल्डिंग नियमों का उल्लंघन पाया गया।

मौके पर प्रशासन और पुलिस मौजूद

रविवार सुबह प्रशासन ने टीम भेजकर अवैध हिस्सों को तोड़ने की कार्रवाई की। इस दौरान अधिकारी और पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद रहे ताकि किसी तरह की रुकावट या विवाद न हो।

पहले भी दिया गया था मौका

प्रशासन के संपदा विभाग (Estate Department) ने इस मामले में पहले भी कदम उठाए थे।
8 अगस्त को मॉल का निरीक्षण किया गया था और मॉल प्रबंधन को दो महीने का समय और सुनवाई का मौका दिया गया था।
लेकिन जब सुधार नहीं किया गया, तब जाकर शो-कॉज नोटिस जारी किया गया और सीधी कार्रवाई की गई।

लगेगा रोजाना जुर्माना

प्रशासन ने मॉल प्रबंधन पर अब जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
नियमों के अनुसार,

₹8 प्रति स्क्वायर फीट प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा।

यह जुर्माना तब तक जारी रहेगा, जब तक मॉल प्रबंधन अवैध निर्माण को नियमों के अनुसार सुधार नहीं देता।

किस कानून के तहत हुई कार्रवाई

यह कार्रवाई चंडीगढ़ एस्टेट रूल्स 2007 (Chandigarh Estate Rules-2007) और
कैपिटल ऑफ पंजाब (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट 1952 के तहत की गई है।

प्रशासन का रुख सख्त

प्रशासन का कहना है कि शहर में किसी भी बिल्डिंग या प्रोजेक्ट में अगर लेआउट प्लान से हटकर निर्माण किया जाएगा, तो सीधी कार्रवाई की जाएगी।
एलांते मॉल जैसे बड़े कॉमर्शियल स्पेस पर की गई यह कार्रवाई बाकी बिल्डिंग्स के लिए भी एक सख्त संदेश मानी जा रही है।

चंडीगढ़ प्रशासन की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि शहर में बिल्डिंग रूल्स का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
एलांते मॉल में पार्किंग की जगह हरियाली बनाना अब मॉल प्रबंधन को महंगा पड़ रहा है।
अब उन्हें रोजाना लाखों रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है जब तक कि वे नियमों के मुताबिक सारी गलतियां सुधार नहीं लेते।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *