पंजाब

पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत: Punjab सरकार ने जारी की नई सूचना।

राज्य भर के सेवानिवृत टीचिंग फैकल्टी को लाभ पहुंचाने संबंधी अहम फैसला लेते हुए Punjab सरकार ने 7वें यू.जी.सी. वेतनमान के अनुसार सरकारी कॉलेजो/ विश्वद्यालयों में 1 जनवरी 2016 से पूर्व सेवानिवृत हुए शिक्षकों और अन्य टीचिंग फैकल्टी के लिए पैंशन और पारिवारिक पैंशन में संशोधन को मंजूरी दी है।

संशोधित पेंशन 1 जनवरी 2016 से प्रभावी होगी और इस संबंध में अधिसूचना जारी की जा चुकी है। Punjab के उच्च शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने जानकारी दी कि इस संशोधन का लाभ लगभग 500 सेवानिवृत्त शिक्षण पेशेवरों को मिलेगा, जिनमें 400 पेंशनर और 100 पारिवारिक पेंशनर शामिल हैं।

इसके तहत प्रतिवर्ष 38.99 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जाएगी। बैंस ने बताया कि यह संशोधित पेंशन उन पेंशनरों को दी जाएगी जो 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं। साथ ही, 1 अक्तूबर 2022 से जनवरी 2025 तक का बकाया भुगतान चार समान तिमाही किस्तों में किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह भुगतान वित्त विभाग द्वारा 7 अप्रैल 2025 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस स्कीम के तहत पैंशम की गणना 1 जनवरी, 2016 को निर्धारित वेतन के 50 प्रतिशत के रूप में की जाएगी और पारिवारिक पैंशन उसी वेतन का 30 प्रतिशत होगी। बैंस ने कहा कि समाज में शिक्षकों के अनमोल योगदान को ध्यान में रखते हुए हम शिक्षकों की भलाई और उनके अधिकारों का संरक्षण करने के लिए वचनबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली Punjab सरकार सभी कर्मचारियों और पैंशनरों की भलाई के लिए समर्पित है।

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