छत्तीसगढ़राज्य

CG में पटाखा दुकानों का 29 अक्टूबर को लॉटरी से होगा आवंटन

राजनांदगांव.

दीपावली में इस वर्ष भी फटाका दुकान लगाया जाना है, जिसके लिए नगर निगम द्वारा लायसेंसी फटाका व्यवसायियों से अस्थाई भूखण्ड शुल्क जमा करने 29 अक्टूबर 2026 तक तिथि निर्धारित किया गया है। शुल्क जमा उपरांत लाटरी के माध्यम से अस्थाई भूखण्ड आबंटन की कार्यवाही की जावेगी।

उक्त आशय की जानकारी देते हुये निगम आयुक्त श्री जी.आर. मरकाम ने बताया कि इस वर्ष फटाका दुकान सर्वेश्वर दास उच्चतर माध्यमिक शाला के मैदान में लगाये जाने प्रक्रिया की जा रही है। प्रक्रिया के तहत नगर निगम द्वारा फटाका दुकान के लिए लायसेंसी फटाका व्यवसायियों से 29 अक्टूबर 2026 गुरूवार को दोपहर 1:30 बजे तक वर्तमान नवीनीकृत लायसेंस वर्ष 2026-27 की स्व प्रमाणित प्रतिलिपि एवं छत्तीसगढ़ वस्तु व सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 24 (2) अंतर्गत साधारण टैक्स पेयर के तहत जी.एस.टी. पंजीयन की प्रति के साथ आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदन के लिये आवेदन शुल्क एवं अस्थायी भूखण्ड आबंटन शुल्क राशि रूपये 4850.00 (चार हजार आठ सौ पचास रूपये मात्र) देकर आवेदन प्राप्त कर जमा किये जायेगे।

आयुक्त मरकाम ने बताया कि इस वर्ष की प्रक्रिया के तहत नगर निगम द्वारा फटाका दुकान के लिए लायसेंसी फटाका व्यवसायियों से 29 अक्टूबर 2026 गुरूवार को दोपहर 1:30 बजे तक वर्तमान लायसेंस वर्ष 2026-27 के प्रति के साथ आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदन के लिये आवेदन शुल्क एवं अस्थाई भूखण्ड आबंटन शुल्क राशि रूपये 4580.00 निर्धारित तिथि 29 अक्टूबर गुरूवार को दोपहर 1:30 बजे तक आवेदन के साथ जमा करना होगा। आवेदनों के परीक्षण उपरांत दुकानों का अस्थाई भूखण्ड आबंटन नम्बरिंग लाटरी के माध्यम से 29 अक्टूबर 2026 गुरूवार को दोपहर 4:00 बजे नगर निगम के सभागृह में किया जावेगा। उन्होंने कहा कि फटाका व्यवसायियों को 4850.00 रूपये का रसीद लेकर लाटरी में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

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