उत्तर प्रदेशराज्य

वृद्धावस्था पेंशन के नियमों में बदलाव, अब 45 दिन के अंतराल पर मिलेंगी दो किस्तें

बलिया
 वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले बुजुर्गों के लिए भुगतान व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब तीन माह की पेंशन एकमुश्त देने के बजाय दो किस्तों में भेजने की व्यवस्था की गई है। दोनों किस्तों के बीच 45 दिन का अंतराल रहेगा। प्रत्येक किस्त में लाभार्थियों के बैंक खाते में 1500 रुपये भेजे जाएंगे। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे खाते में पहुंचेगी।

नई व्यवस्था के तहत लाभार्थियों को बैंक खाते और आधार से जुड़ी जानकारी दुरुस्त रखनी होगी। खाता आधार से लिंक नहीं होने या नाम, खाता संख्या सहित अन्य विवरणों में गड़बड़ी होने पर भुगतान अटक सकता है। वृद्धावस्था पेंशन में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी लाभार्थी की उम्र के अनुसार निर्धारित है।

दोनों सरकारों का अंश 1500-1500 रुपये है
80 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को तीन माह में राज्य सरकार की ओर से 2400 रुपये और केंद्र सरकार की ओर से 600 रुपये मिलते हैं। वहीं, 80 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए दोनों सरकारों का अंश 1500-1500 रुपये है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी रमेश कुमार ने लाभार्थियों से बैंक खाते को आधार से लिंक कराने और बैंक विवरण सही रखने की अपील की है, ताकि भुगतान में परेशानी न हो।

वृद्धावस्था पेंशन के लिए न्यूनतम आयु 60 वर्ष निर्धारित है। ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और परिवार रजिस्टर की नकल सहित आवश्यक दस्तावेज एसएसपीवाई पोर्टल पर अपलोड करने होते हैं। पात्र बुजुर्गों को आवेदन में सही जानकारी भरने और अभिलेख दुरुस्त रखने का निर्देश है।

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